मृतक के वैध वारिस को मिली 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
पन्ना 17 जनवरी 18/नायब तहसीलदार कल्दा के प्रतिवेदन अनुसार रामविश्वास
पिता परमा लोधी निवासी ग्राम सुनवानी तहसील पवई जिला पन्ना को 18 नवंबर
2017 को लगभग 8 बजे रात्रि में कृषि कार्य के समय खेत में सर्प ने काट
लिया। जिसे इलाज हेतु सतना ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी
थी।
नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने रामविश्वास लोधी की मृत्यु सर्प के काटने से होने के कारण मृतक के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी गोरी बाई लोधी निवासी सुनवानी तहसील पवई जिला पन्ना को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार पवई को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 141-141
नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने रामविश्वास लोधी की मृत्यु सर्प के काटने से होने के कारण मृतक के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी गोरी बाई लोधी निवासी सुनवानी तहसील पवई जिला पन्ना को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार पवई को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
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