नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 फरवरी को
पन्ना 10 जनवरी 18/न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, न्यायाधिपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2018 की आगामी नेशनल लोक अदालत सम्पूर्ण भारत में 10 फरवरी 2018 को सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय स्तर एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव श्री दिनेश सिंह राणा ने बताया है कि निर्देशों का पालन करते हुए पन्ना जिले में भी जिला न्यायालय स्तर तथा तहसील न्यायालयों मेें जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में 10 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उन्हांेने बताया कि 10 फरवरी को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एन.आई. एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोडकर) आदि अन्य मामले रखे जाना है।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरण आपराधिक शमनीय अपराध, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनिय मामलों को छोडकर) वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी (वेतन एवं भत्ते सेवा निवृत्त) प्रकरण, राजस्व (जो प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हो) प्रकरण, अन्य सिविल मामले, (किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेश वाद, विर्निदिष्ट अनुपालन वाद) आदि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
उन्होंने आमजन एवं संबंधित विभागों से अपील की है कि 10 फरवरी 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। साथ ही आमजन इस लोक अदालत का लाभ उठाए। समझौता योग्य प्रकरणाों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराते हुए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर अपने अमूल्य समय व धन की बचत करें। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी पन्ना से सम्पर्क करें।
समाचार क्रमांक 91-91
उन्हांेने बताया कि 10 फरवरी को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एन.आई. एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोडकर) आदि अन्य मामले रखे जाना है।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरण आपराधिक शमनीय अपराध, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनिय मामलों को छोडकर) वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी (वेतन एवं भत्ते सेवा निवृत्त) प्रकरण, राजस्व (जो प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हो) प्रकरण, अन्य सिविल मामले, (किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेश वाद, विर्निदिष्ट अनुपालन वाद) आदि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
उन्होंने आमजन एवं संबंधित विभागों से अपील की है कि 10 फरवरी 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। साथ ही आमजन इस लोक अदालत का लाभ उठाए। समझौता योग्य प्रकरणाों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराते हुए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर अपने अमूल्य समय व धन की बचत करें। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी पन्ना से सम्पर्क करें।
समाचार क्रमांक 91-91
Comments
Post a Comment