नेशनल लोक अदालत सफलतापूर्वक सम्पन्न जिला न्यायाधीश द्वारा राजीनामा हुये पक्षकारों को पौधे वितरित किये गये
पन्ना 08 सितंबर 18/नालसा के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में पन्ना न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में लोक अदालत का सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया।
पक्षकारों ने राजीनामा कर एक-दूसरे को पहनाई माला
लोक अदालत खण्डपीठ क्र. 04 के पीठासीन अधिकारी श्री संजीव सिंघल अपर जिला न्यायाधीश के खण्डपीठ में मोटर दुर्घटना में हुई सुरेश मिश्रा की मृत्यु होने पर उनके वारिस अजय मिश्रा एवं 06 अन्य लोगों द्वारा वाहन स्वामी एवं चालक गोरेलाल अहिरवार के विरूद्ध न्यायालय सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय पन्ना के समक्ष मोटर दुर्घटना अधि0 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया गया था। दावा के उभयपक्षों ने आपसी राजीनामा के आधार पर तीन लाख पचास हजार रूपये तय की। जिस राशि का भुगतान होने पर 8 सितंबर 2018 को आयोजित लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी श्री संजीव सिंघल के समक्ष उभयपक्षों ने राजीनामा प्रस्तुत किया। जिससे प्रकरण निराकृत हुआ उभयपक्षों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और गले मिले तदुपरान्त पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों को एक-एक पौधे प्रदान किये।
बिखरे परिवार हुए एक
लोक अदालत खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह के खण्डपीठ में आवेदक कमल सुनकर एवं अनावेदिका अर्चना सोनकर के मामले में जिसमें कि आवेदक ने लेख किया है कि मेरी पत्नी 04 वर्ष से मायके में रह रही है व कई बार लेने जाने पर आने को तैयार नहीं है दोनांे पक्षों को बुलाकर पूछताछ की तो अनावेदिका ने बताया कि एक कमरा होने की वजह से बहुत परेशानी होती है उसी कमरे में सारी गृहस्थी का सामान है और सभी मिलकर टेलीवीजन देखते है जिससे मुझे काफी परेशानी होती है। पक्षकारों को बुलाकर समझाईस दी गई कि एक-कमरे की अलग व्यवस्था करवाकर लड़के-बहू को अलग रखे। सास-ससुर भी इस बात से सहमत हुये, इस बात से दोनांे पक्षों का राजीनामा हुआ। इसके अतिरिक्त कई अन्य मामलों में बिखरे हुए कई परिवारों को एक किया गया। समस्त राजीनामा हुये पक्षकारों ने जिला न्यायाधीश श्री राजेश कुमार कोष्टा के समक्ष आपस में एक-दूसरे को फूलों की माला पहनाई साथ ही जिला न्यायाधीश द्वारा राजीनामा हुये पक्षकारों को पौधे वितरित किये गये।
इसी तरह लोक अदालत खण्डपीठ क्र. 03 के पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग द्विवेदी अपर जिला न्यायाधीश के खण्डपीठ में पीठासीन अधिकारी के समझाइस एव सुलहकर्ता के प्रयासों से विद्युत मामलों के कई प्रकरणों का निराकरण किया गया।
समाचार क्रमांक 112-2800
पक्षकारों ने राजीनामा कर एक-दूसरे को पहनाई माला
लोक अदालत खण्डपीठ क्र. 04 के पीठासीन अधिकारी श्री संजीव सिंघल अपर जिला न्यायाधीश के खण्डपीठ में मोटर दुर्घटना में हुई सुरेश मिश्रा की मृत्यु होने पर उनके वारिस अजय मिश्रा एवं 06 अन्य लोगों द्वारा वाहन स्वामी एवं चालक गोरेलाल अहिरवार के विरूद्ध न्यायालय सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय पन्ना के समक्ष मोटर दुर्घटना अधि0 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया गया था। दावा के उभयपक्षों ने आपसी राजीनामा के आधार पर तीन लाख पचास हजार रूपये तय की। जिस राशि का भुगतान होने पर 8 सितंबर 2018 को आयोजित लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी श्री संजीव सिंघल के समक्ष उभयपक्षों ने राजीनामा प्रस्तुत किया। जिससे प्रकरण निराकृत हुआ उभयपक्षों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और गले मिले तदुपरान्त पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों को एक-एक पौधे प्रदान किये।
बिखरे परिवार हुए एक
लोक अदालत खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह के खण्डपीठ में आवेदक कमल सुनकर एवं अनावेदिका अर्चना सोनकर के मामले में जिसमें कि आवेदक ने लेख किया है कि मेरी पत्नी 04 वर्ष से मायके में रह रही है व कई बार लेने जाने पर आने को तैयार नहीं है दोनांे पक्षों को बुलाकर पूछताछ की तो अनावेदिका ने बताया कि एक कमरा होने की वजह से बहुत परेशानी होती है उसी कमरे में सारी गृहस्थी का सामान है और सभी मिलकर टेलीवीजन देखते है जिससे मुझे काफी परेशानी होती है। पक्षकारों को बुलाकर समझाईस दी गई कि एक-कमरे की अलग व्यवस्था करवाकर लड़के-बहू को अलग रखे। सास-ससुर भी इस बात से सहमत हुये, इस बात से दोनांे पक्षों का राजीनामा हुआ। इसके अतिरिक्त कई अन्य मामलों में बिखरे हुए कई परिवारों को एक किया गया। समस्त राजीनामा हुये पक्षकारों ने जिला न्यायाधीश श्री राजेश कुमार कोष्टा के समक्ष आपस में एक-दूसरे को फूलों की माला पहनाई साथ ही जिला न्यायाधीश द्वारा राजीनामा हुये पक्षकारों को पौधे वितरित किये गये।
इसी तरह लोक अदालत खण्डपीठ क्र. 03 के पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग द्विवेदी अपर जिला न्यायाधीश के खण्डपीठ में पीठासीन अधिकारी के समझाइस एव सुलहकर्ता के प्रयासों से विद्युत मामलों के कई प्रकरणों का निराकरण किया गया।
समाचार क्रमांक 112-2800
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