असंगठित श्रमिक मुख्यमंत्री संबल योजना में अपना पंजीयन अवश्य कराएं पंजीकृत असंगठित श्रमिकों मिलेगा विभिन्न योजनाओं का लाभ

पन्ना 03 जुलाई 18/श्रम पदाधिकारी ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री संबल योजना में अपना पंजीयन अवश्य कराएं। उन्होंने बताया है कि योजनान्तर्गत मात्र तीन श्रेणी श्रमिक/व्यक्ति अपात्र होंगे, जो व्यक्ति आयकर दाता है, जो शासकीय सेवा में है एवं जिसके पास 2.5 (ढाई एकड) भूमि हो पात्र नही हांेगे।

    उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को शाासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। जिसमें मुख्यमंत्री जन कल्याण (प्रसूति सहायता) योजना 2018 में पंजीकृत महिला श्रमिक का गर्भावस्था में अंतिम तिमाही में प्रसव के पूर्व जांच कराने पर 4 हजार रूपये तथा प्रसव होने के पश्चात् 12 हजार रूपये की सहायता दी जाएगी। योजना का संचालन लोक एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना की स्वीकृति बीएमओ, सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन द्वारा की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण (अन्त्येष्टि सहायता) योजना 2018 मेें पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर अन्त्येष्टि हेतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तत्काल 5 हजार रूपये की राशि मृतक के परिजन को दी जाएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण (अनुग्रह राशि भुगतान) योजना 2018 में पंजीकृत असंगठित श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 4 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 2 लाख, दुर्घटना में स्थायी अपंग होने पर रूपये 2 लाख तथा आंशिक स्थाई अपंग होने पर रूपये एक लाख अनुग्रह सहायता दी जाएगी। नगरीय क्षेत्र हेतु आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पदाभिहित अधिकारी होंगे। पंजीकृत असंगठित श्रमिक की संतों को पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक शैक्षणिक शुल्क में छूट रहेगी, इस योजना का संचालन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा यूपीएससी, पीएससी तथा बैंकिंग आदि, प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी।

    उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण (उपकरण अनुदान) योजना 2018 में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को उनके व्यवसाय की उन्नति हेतु जिस संवर्ग का श्रमिक है यदि उसी संवर्ग के लिए उपकरण क्रय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया है तो प्राप्त ऋण का 10 प्रतिशत अथवा 5 हजार जो भ कम हो अनुदान के रूप में दिया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जिले का श्रम अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे। प्रत्येक वर्ष एक लाख श्रमिकों को ऋण लेने पर सब्सिडी की जाएगी इस योजना का संचालन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को राज्य बीमारी सहायता के अन्तर्गत निःशुल्क ईलाज की पात्रता होगी। इस योजना का संचालन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा एवं हाथ ठेला चलाने वाले ई लोडर अनुदान योजना में ई-रिक्शा हाथ ठेला चलाने वाले को ई लोडर हेतु अनुदान दिया जाएगा। योजना का संचालन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के आय में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग/शार्ट टर्म कोर्स कराया जाएगा इस योजना का संचालन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है। श्रमिकों को 200 रूपये फ्लैट रेट पर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। योजना का संचालन हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
समाचार क्रमांक 32-1964

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