
पन्ना 26 जुलाई 18/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बस निर्माण और बस बॉडी के संबंध में कड़े नियम जारी किए हैं। जिसके अनुसार उन्हीं बसों का आरटीओ द्वारा पंजीयन किया जाएगा, जो एजेंसी या बॉडी बिल्डर भारत सरकार से अधिमान्यता प्राप्त डीलरशिप होगी। इसके पश्चात उस बॉडी बिल्डर को संबंधित परिवहन कार्यालय से व्यापार का प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। ऐसी एजेंसी द्वारा बनी बसों का ही पंजीयन किया जाएगा। नए निर्देशानुसार अब कोई भी बस ऑपरेटर अपनी इच्छानुसार 28 की जगह 30 या अधिक सीटें नहीं कर पाएगा। नए निर्देशानुसार बस ऑपरेटर भारत सरकार द्वारा निर्धारित बस निर्माता एजेंसी को मान्यता लेनी होगी।
समाचार क्रमांक 337-2271
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