पाँच साल तक किराये के भवन में संचालित ह¨ सकेंगे नये प्रायवेट काॅलेज

पन्ना 26 जुलाई 18/प्रदेश में नये अशासकीय महाविद्यालय सत्र्ा 2018-19 की मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधान¨ं के तहत अधिकतम पाँच वर्ष तक किराये के भवन में संचालित किये जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में पाँच सत्र¨ं के बाद किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित करने की अनुमति नहीं है। प्रदेश के ऐसे अशासकीय महाविद्यालय, जिनके किराये के भवन में संचालन करने की पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण ह¨ चुकी है, क¨ आयुक्त उच्च शिक्षा से स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन की विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी जाएगी।
समाचार क्रमांक 338-2272

Comments

Popular posts from this blog

ग्रामों में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (पी.एल.ए.) की बैठकों का आयोजन

उषा किरण योजना संबंधी दो दिवसीय प्रशिक्षण 23 एवं 24 को

सीएम हेल्पलाईन में शिकायतों को स्पेशल क्लोज करने की नई सुविधा