मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
पन्ना 26 जून 18/कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. पन्ना ने बताया है कि मध्यप्रदेश षासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के षिक्षित बेरोजगारों को म0प्र0 राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ‘‘मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना’’ संचालित है।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए आवेदक जिले का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति वर्ग का हो। किसान पुत्री/पुत्र वह होंगे जिनके माता-पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो, तथा वह आयकर दाता न हो। आवेदक के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, राषनकार्ड, परिचय-पत्र एवं आधार कार्ड हो। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। आवेदक कम से कम 10वीं उत्तीर्ण हो व बेरोजगार हो। आवेदक पूर्व में किसी संस्था का डिफाल्टर न हो।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आवेदकों द्वारा उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की कृषि आधारित परियोजनाओं में रूपये 50 हजार से 2 करोड़ तक के ऋण प्रकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है, जिसमें बीपीएल हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 20 प्रतिषत या अधिकतम 18.00 लाख अनुदान निर्धारित है। पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, अंकसूची, राषनकार्ड, आधारकार्ड, समग्र परिवार आईडी एवं परिचय पत्र संलग्न कर निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जमा कर सकते हैं, अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित पन्ना से सम्पर्क कर सकते हंै।
समाचार क्रमांक 317-1874
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए आवेदक जिले का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति वर्ग का हो। किसान पुत्री/पुत्र वह होंगे जिनके माता-पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो, तथा वह आयकर दाता न हो। आवेदक के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, राषनकार्ड, परिचय-पत्र एवं आधार कार्ड हो। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। आवेदक कम से कम 10वीं उत्तीर्ण हो व बेरोजगार हो। आवेदक पूर्व में किसी संस्था का डिफाल्टर न हो।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आवेदकों द्वारा उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की कृषि आधारित परियोजनाओं में रूपये 50 हजार से 2 करोड़ तक के ऋण प्रकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है, जिसमें बीपीएल हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 20 प्रतिषत या अधिकतम 18.00 लाख अनुदान निर्धारित है। पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, अंकसूची, राषनकार्ड, आधारकार्ड, समग्र परिवार आईडी एवं परिचय पत्र संलग्न कर निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जमा कर सकते हैं, अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित पन्ना से सम्पर्क कर सकते हंै।
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