राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 समस्त हितग्राही डाटाबेस में आधार नम्बर दर्ज कराएं

पन्ना 26 जून 18/भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त हितग्राहियों के डाटाबेस में सही नम्बर सीडिंग करने एवं उनका बायोमेट्रिक सत्यापन करने की समय सीमा 30 जून 2018 निर्धारित की गयी है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले में समस्त हितग्राहियों को सूचित किया है कि समस्त हितग्राही 30 जून तक डाटाबेस में आधार नम्बर दर्ज कराएं। ऐसे हितग्राही जिसके आधार नम्बर दर्ज नही हैं उन्हें माह जुलाई 2018 से खाद्यान्न का आवंटन जारी नही किया जाएगा।

    उन्होंने सभी उपभोक्ता/हितग्राहियों से अनुरोध किया है कि जिनके द्वारा अपने आधार कार्ड के नम्बर को उचित मूल्य दुकान में दर्ज नही कराया गया है वे उचित मूल्य दुकानों जाकर अपना आधार नम्बर दर्ज कराएं। जिनके नम्बर किसी कारण से गलत दर्ज हो गए है उसमें तत्काल सुधार कराएं। ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा अपना आधार कार्ड अभी तक नही बनवाया है वे तत्काल आधार कार्ड बनवाकर अपना नम्बर 30 जून 2018 तक अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।
समाचार क्रमांक 313-1870

Comments

Popular posts from this blog

मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना आवेदन की अंतिम तिथि आज

पत्रकारों की त्रैमासिक बैठक आयोजित कलेक्टर ने सुनी पत्रकारों की समस्याएं, यथासंभव निराकरण का आश्वासन दिया अवैध उत्खनन की सूचना मिलते ही की जाएगी कार्यवाही-कलेक्टर

अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन अपात्र पाए गए 543 अध्यापकों का संविलियन रोका गया, 24 तक दर्ज कराएं आपत्ति