जिला जेल पन्ना में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

पन्ना 27 जून 18/जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में 23 जून 2018 को जिला जेल पन्ना में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री माखनलाल झोड, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आमोद आर्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुहम्मद जीलानी, जेल उप अधीक्षक जिला जेल पन्ना सत्यभान मिश्रा, डाॅ. डी.पी. प्रजापति, सहायक जेल उपअधीक्षक श्रीमती मंजू कुजूर, श्री उमाकांत अधिवक्ता के सहभागिता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

    शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री झोड ने उपस्थित बंदियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि दण्ड और न्याय का विधान आज से नही वरन पुरातनकाल से है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधि की जरूरत होती है। विधि का प्रमुख उद्देश्य न्याय प्रदान करना होता है और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के अन्तर्गत ही दण्ड का प्रावधान है। वर्तमान में भारत में सुधारात्मक दण्ड व्यवस्था संचालित है। उन्होंने कर्म एवं भाग्य के महत्व को बताते हुए कहा कि विधाता जो भी करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है। उन्होंने बंदियों को समझाईश देते हुए कहा कि आप जेल में रहते हुए स्वाध्याय, ईश्वर का भजन, जेले के माध्यम से रोजगार प्रदत्त प्रशिक्षण, कार्यो एवं जीवन के पुर्ननिर्माण में अपना ध्यान एवं समय लगाएं। उन्होंने सभी विचाराधीन बंदियों एवं अपीलीय मामलों के बंदियों को अपने अधिवक्ता से लगातार सम्पर्क रखने एवं अपनी बात सही ढंग से पहुंचाने के महत्व को बताया साथ ही प्ली-बारगेनिंग एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर्य ने बंदियों को जेल लोक अदालत के जरूरत उसके प्रावधानों एवं महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की साथ ही बंदियों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीलानी ने बंदियों के बीच अपनी बात रखते हुए कहा कि न्याय सबसे के लिए है एवं न्याय से कोई वंचित न हो इसीलिए जेल में समय समय पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाकर आप लोगों को आपके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान कर जागरूक किया जाता है साथ ही उन्होेंने निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के बारे में जानकारी दी।

    डाॅ. प्रजापति ने बंदियों केा स्वास्थ्य संबंधी समझाईश देते हुए कहा कि आप अपने खानपान में ध्यान देवें। पानी का अधिक से अधिक उपयोग करें। व्यायाम करें एवं किसी भी बंदी को सेहत संबंधी समस्या होने पर जेल प्रशासन को सूचित कर डाॅक्टर के माध्यम से उचित परामर्श एवं दवा लेवें। अधिवक्ता श्री वाजपेयी ने जमानतीय एवं अपीलीय उपबंधों के बारे में जानकारी दी। शिविर में जिला जेल पन्ना स्टाॅफ सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना का स्टाॅफ, पैरालीगल वालेन्टियर्स एवं काफी संख्या में बंदीजन उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक 331-1888

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