लापरवाह तीन सहायक शिक्षक निलंबित दो सहायक शिक्षक की एक-एक वेतनवृद्धि रोकी
पन्ना 27 जून 18/जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.एस. कुशवाहा ने बताया है कि जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना द्वारा 20 से 26 अप्रैल 2018 तक जिले की शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शा.मा. शाला तिघरा संकुल केन्द्र शा. उमावि. सिमरिया में पदस्थ श्री राजेन्द्र पाठक सहायक शिक्षक संस्था से अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार शा.मा.शा. पुरैना संकुल केनद्र शा. उमावि. सिमरिया में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री महाराज सिंह यादव एवं श्री रूपनारायण पाठक संस्था से अनुपस्थित पाए गए। इन सभी के द्वारा पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जो समाधान कारक नही पाया गया है। संबंधीजन का यह कृत्य घोर लापरवाही एवं पदीय दायित्वें के प्रतिकूल है, जो म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 3 (क) के प्रावधानों के विपरीत है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुशवाहा ने इन सभी को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इन सभी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पन्ना नियत किया गया है। निलंबन अवधि मेेें संबंधीजन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी प्रकार जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना के निरीक्षण के दौरान शा.प्रा.शा. बिलखुरा संकुल केन्द्र शा. हाईस्कूल रक्सेहा में पदस्थ बाबूलाल प्रजापति सहायक शिक्षक संस्था से अनुपस्थित पाए गए। शा.मा.शा. सलैया उत्तर संकुल केन्द्र शा. उमावि. बनहरीकलाॅ में पदस्थ श्री राम खिलावन वर्मा सहायक शिक्षक संस्था से अनुपस्थित पाए गए। इनके द्वारा पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जो समाधान कारक नही पाया गया है। संबंधीजन का यह कृत्य घोर लापरवाही एवं पदीय दायित्वें के प्रतिकूल है, जो म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 3 (क) के प्रावधानों के विपरीत है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुशवाहा ने इन दोनों सहायक शिक्षकों का म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधान के तहत एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 325-1882
जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुशवाहा ने इन सभी को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इन सभी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पन्ना नियत किया गया है। निलंबन अवधि मेेें संबंधीजन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी प्रकार जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना के निरीक्षण के दौरान शा.प्रा.शा. बिलखुरा संकुल केन्द्र शा. हाईस्कूल रक्सेहा में पदस्थ बाबूलाल प्रजापति सहायक शिक्षक संस्था से अनुपस्थित पाए गए। शा.मा.शा. सलैया उत्तर संकुल केन्द्र शा. उमावि. बनहरीकलाॅ में पदस्थ श्री राम खिलावन वर्मा सहायक शिक्षक संस्था से अनुपस्थित पाए गए। इनके द्वारा पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जो समाधान कारक नही पाया गया है। संबंधीजन का यह कृत्य घोर लापरवाही एवं पदीय दायित्वें के प्रतिकूल है, जो म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 3 (क) के प्रावधानों के विपरीत है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुशवाहा ने इन दोनों सहायक शिक्षकों का म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधान के तहत एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।
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