बंद ऋतु में छापामार कार्यवाही कर 65 किलो मछली जप्त
पन्ना 27 जून 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री के निर्देशन में मछली विभाग के अधिकारियों द्वारा बंद ऋतु में छापामार कार्यवाही करते हुए 65 किलो मछली लावारिस हालत में जप्त की गयी है। इस संबंध में मछली विभाग से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार 27 जून 2018 को सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री बी.के. सक्सेना, मत्स्य निरीक्षक श्री ए.के. शर्मा एवं श्री आर.पी. पटेल द्वारा पुलिस बल के साथ कार्यवाही करते हुए बस स्टैण्ड पन्ना से 45 किलो मछली लावारिस हालत में जप्त कर नीलामी कार्यवाही सम्पन्न की गयी है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा 12 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए बंद ऋतु 16 जून से 15 अगस्त 2018 तक की अवधि में सभी प्रकार के मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन करना भी प्रतिबंधित किया गया है। इन नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।
समाचार क्रमांक 336-1893
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा 12 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए बंद ऋतु 16 जून से 15 अगस्त 2018 तक की अवधि में सभी प्रकार के मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन करना भी प्रतिबंधित किया गया है। इन नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।
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