निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 जरूरतमंद एवं अनाथ बच्चों को मिलेगा निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश निजी विद्यालयों की सूची बीआरसी, जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मंे चस्पा

पन्ना 02 जून 18/निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाना है। जिसके तहत पन्ना जिले में निजी विद्यालयों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध सत्र-2018-19 में प्रवेश की प्रक्रिया के प्रथम चरण में विद्यालयों के पड़ोस, विस्तारित पड़ोस एवं विद्यालय में उपलब्ध सीटों की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परियोजना समन्वयक श्री विष्णु त्रिपाठी ने बताया कि प्रायवेट विद्यालयों की इन सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे एवं अनाथ बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जाब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, बिजली बिल, निवास प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा। वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र पालक को अपनी पात्रता के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

उन्होंने बताया कि नर्सरी, प्री प्रायमरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष एवं कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। जन्म का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी होना चाहिए। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र मकनबंजपवदचवतजंसण्उचण्हवअण्पदध्तजमचवतजंस  पर आॅनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक अपना आवेदन किसी भी स्थान से कर सकते हैं। आॅनलाईन करने के लिए किसी भी तरह की परेशानी होने पर संबंधित विकासखण्ड के बीआरसी कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क की सहायता से आवेदन किया जा सकता है।

प्रत्येक निजी विद्यालय की पड़ोस, पड़ोस की सीमा एवं विद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों की सूची बीआरसी कार्यालय, जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा की जा रही है। जहां से बच्चे के प्रवेश के लिए विद्यालय की पात्रता सुनिश्चित की जा सकती है। प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि एवं समय सीमा की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
समाचार क्रमांक 29-1587

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