वरिष्ठ अध्यापक की एक वेतनवृद्धि रोकी
पन्ना 31 मई 18/कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शास. उत्कृष्ट उमावि गुनौर में छात्रवृत्ति वितरण घोटाला में श्री शिव प्रसाद त्रिपाठी वरिष्ठ अध्यापक शा. उत्कृष्ट उमावि गुनौर द्वारा प्रभार हस्तान्तरण में हस्ताक्षरित अवतिरित चैकों का स्पष्ट विवरण अंकित नही किया गया। श्री त्रिपाठी की लापरवाही के कारण इनकी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से बंद किए जाने के निर्देश कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा दिए गए हैं। प्रकरण की विभागीय जांच कराने हेतु जांच अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गुनौर को नियुक्त किया गया। विभागीय जांच प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार श्री त्रिपाठी प्रकरण में आंशिक दोषी पाए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने श्री त्रिपाठी का मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम-8 (क) (3) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 353-1551
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