ग्राम पटनाकला में 342 पाव देशी एवं 90 पाव विदेशी मदिरा जप्त

पन्ना 26 अप्रैल 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री दीपक अवस्थी के निर्देशन में अवैध/कच्ची मदिरा के उत्पादन, विक्रय पर रोक लगाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी। जिसमें ग्राम पटनाकला निवासी महेन्द्र सिंह राजपूत की किराना दुकान से 342 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 90 पाव विदेशी मदिरा गोवा जप्त की गयी है। इसके साथ ही आरोपी महेन्द्र सिंह राजपूत के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधित 2000 की धारा 34 (1) एवं (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है।

    इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी श्री अवस्थी ने बताया कि 25 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पटनाकला थाना सिमरिया निवासी महेन्द्र सिंह राजपूत की किराना दुकान पर मय आबकारी स्टाफ दबिश दी गयी थी। जिसमें आरोपी किराना दुकान की विधिवत तलाशी ली गयी। तलाशी के दौरान मदिरा बरामद होने पर विधिवत जप्त कर प्रकरण तैयार किया गया। इस कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री शोभनाथ राय, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त प्रभारी पन्ना श्री रमाकांत बघेल, वृत्त प्रभारी पवई श्री कृष्णकुमार पटेल, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री जागेन्द्र सिंह परिहार एवं आबकारी आरक्षक श्री देवधर शर्मा शामिल रहे।
समाचार क्रमांक 252-1170

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