आहरण संवितरण अधिकारियों एवं लेखापालों का प्रशिक्षण 27 को
पन्ना 25 अप्रैल 18/जिले में कार्यरत शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवें वेतनमान) अन्तर्गत दिनांक 01.01.16 से 30.06.17 तक के अन्तर की राशि का भुगतान शासन के निर्देशानुसार किया जाना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कोषालय अधिकारी श्री ओ.पी. गुप्ता ने बताया कि सातवें वेतनमान की एरियर राशि का गणना पत्रक एवं भुगतान की कार्यवाही आईएफएमआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से ही की जाना है। इसके लिए आईएफएमआईएस सर्वर पर उपलब्ध स्क्रीन पर प्रदर्शित भुगतानों का कर्मचारीवार विभाजन 30 अप्रैल 2018 तक दर्ज कराना अनिवार्य है, ताकि सिस्टम द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को देय एरियर राशि की गणना की जा सके।
उन्होंने बताया कि आईएफएमआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से एरियर राशि की गणना एवं डाटा फीडिंग आदि से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला कोषालय की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पाॅलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में 27 अप्रैल को अपरांह 2 बजे से आयोजित किया गया है। उन्होंने जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों से अपने लेखापाल सहित इस प्रशिक्षण में उपस्थित रहने की अपेक्षा की है।
समाचार क्रमांक 243-1161
उन्होंने बताया कि आईएफएमआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से एरियर राशि की गणना एवं डाटा फीडिंग आदि से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला कोषालय की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पाॅलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में 27 अप्रैल को अपरांह 2 बजे से आयोजित किया गया है। उन्होंने जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों से अपने लेखापाल सहित इस प्रशिक्षण में उपस्थित रहने की अपेक्षा की है।
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