भावांतर भुगतान योजना रबी वर्ष 2017-18- पंजीयन की अंतिम तिथि 12 मार्च भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत चार फसलों चना, मसूर, सरसांे एवं प्याज का शीघ्र कराएं पंजीयन सभी उपार्जन केन्द्रों एवं कृषि उपज मंडियों में पंजीयन निःशुल्क है
पन्ना 05 मार्च 18/पन्ना जिले में 12 फरवरी से 12 मार्च 2018 तक भावान्तर भुगतान योजना के रबी 17-18 के पंजीयन आरंम्भ कर दिये गये हैं। जिले के सभी उपार्जन केन्द्रों एवं कृषि उपज मंडी समितियों में यह पंजीयन निःशुल्क किये जा रहे है। रबी की चार फसलों चना, मसूर, सरसों एवं प्याज के लिए भावान्तर भुगतान योजनान्र्तगत् पंजीयन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जिले के कृषकों से अपील करते हुए कहा है कि किसान भाई शीघ्र पंजीयन कराएं और योजना का लाभ उठाएं। यह योजना किसानों का सुरक्षा कवच है जो किसानांे को उनकी उपज का बाजिव दाम दिलाती है तथा बाजार में कीमतें गिरने के जौखिम से बचाब करती है।
उन्होंने कहा कि किसान पंजीयन के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर अपने क्षेत्र के उपार्जन केन्द्र पहुंचे। पंजीयन के लिए परिवार की समग्र आई.डी. आधार कार्ड, बैंक पास बुक (राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक) की छाया प्रति एवं भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की स्वः प्रमाणित छाया प्रति ले जाना अनिवार्य है। सिकमी/बटाई काश्तकार को पंजीयन हेतु सिकमी/बटाई का अंनुबध की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन पत्र पंजीयन केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, जो नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषकों का यह पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है। इसका कोई शुल्क देय नही होगा।
कलेक्टर ने कृषकों को सलाह दी है कि वे पंजीयन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनके बैंक खाते में लेनदेन चालू है। बैंक खाता निष्क्रिय अथवा होल्ड की स्थिति में नही है। खाते में के.वाई.सी. लगाया हुआ है। इससे भावान्तर की राशि खाते में डाले जाने के वक्त ट्रांजेक्सन फेल की स्थिति निर्मित नही होगी। साथ ही उन्होंने पंजीयन हेतु कियोस्क खाते का उपयोग न करने की सलाह दी है। क्योंकि इन खातों में ट्रान्जेक्सन की लिमिट होने के कारण अधिक राशि आने पर ट्रांजेक्शन फेल की स्थिति निर्मित होती है। परेशानी से बचने के लिये किसान भाई तुरन्त पंजीयन कराएं। पंजीयन 12 फरवरी से 12 मार्च 2018 तक किये जाने हैं। लेकिन किसान भाई अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए तत्काल अपना पंजीयन कराएं।
समाचार क्रमांक 29-616
उन्होंने कहा कि किसान पंजीयन के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर अपने क्षेत्र के उपार्जन केन्द्र पहुंचे। पंजीयन के लिए परिवार की समग्र आई.डी. आधार कार्ड, बैंक पास बुक (राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक) की छाया प्रति एवं भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की स्वः प्रमाणित छाया प्रति ले जाना अनिवार्य है। सिकमी/बटाई काश्तकार को पंजीयन हेतु सिकमी/बटाई का अंनुबध की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन पत्र पंजीयन केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, जो नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषकों का यह पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है। इसका कोई शुल्क देय नही होगा।
कलेक्टर ने कृषकों को सलाह दी है कि वे पंजीयन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनके बैंक खाते में लेनदेन चालू है। बैंक खाता निष्क्रिय अथवा होल्ड की स्थिति में नही है। खाते में के.वाई.सी. लगाया हुआ है। इससे भावान्तर की राशि खाते में डाले जाने के वक्त ट्रांजेक्सन फेल की स्थिति निर्मित नही होगी। साथ ही उन्होंने पंजीयन हेतु कियोस्क खाते का उपयोग न करने की सलाह दी है। क्योंकि इन खातों में ट्रान्जेक्सन की लिमिट होने के कारण अधिक राशि आने पर ट्रांजेक्शन फेल की स्थिति निर्मित होती है। परेशानी से बचने के लिये किसान भाई तुरन्त पंजीयन कराएं। पंजीयन 12 फरवरी से 12 मार्च 2018 तक किये जाने हैं। लेकिन किसान भाई अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए तत्काल अपना पंजीयन कराएं।
समाचार क्रमांक 29-616
Comments
Post a Comment