प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
पन्ना 15 फरवरी 18/गर्भवती महिलाओ को मजदूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाना है।
यह योजना पूर्व में पायटल आधार पर सागर एवं छिंदवाड़ा जिले में लागू की गयी थी। इस योजना हेतु 01 जनवरी 2017 पश्चात प्रथम जीवित बच्चे से संबंधी समस्त गर्भवती एवं धात्री माताएं पात्र होगी योजना अन्तर्गत तीन किश्तों के रूप में कुल 5 हजार रूपये की राशि हितग्राही को प्रदान की जाएगी।
प्रथम किश्त का भुगतान गर्भावस्था के 150 दिवस के अन्दर पंजीकरण पर कुल एक हजार रूपये। गर्भावस्था के 6 माह पश्चात प्रथम प्रसव पूर्व जांच उपरांत 2 हजार रूपये एवं बच्चे के जन्म एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने के उपरांत कुल 2 हजार रूपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।
हितग्राही द्वारा आवेदन आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से किया जा सकेगा। योजना हेतु गर्भवती/धात्री का आधार कार्ड एवं स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। योजना हेतु शासकीय/सरकारी उपक्रम अथवा सामान्य लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारी अपात्र होंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही के पास एएनएम अथवा बीएमओ से प्रमाणित मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड अनिवार्य है।
समाचार क्रमांक 129-409
यह योजना पूर्व में पायटल आधार पर सागर एवं छिंदवाड़ा जिले में लागू की गयी थी। इस योजना हेतु 01 जनवरी 2017 पश्चात प्रथम जीवित बच्चे से संबंधी समस्त गर्भवती एवं धात्री माताएं पात्र होगी योजना अन्तर्गत तीन किश्तों के रूप में कुल 5 हजार रूपये की राशि हितग्राही को प्रदान की जाएगी।
प्रथम किश्त का भुगतान गर्भावस्था के 150 दिवस के अन्दर पंजीकरण पर कुल एक हजार रूपये। गर्भावस्था के 6 माह पश्चात प्रथम प्रसव पूर्व जांच उपरांत 2 हजार रूपये एवं बच्चे के जन्म एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने के उपरांत कुल 2 हजार रूपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।
हितग्राही द्वारा आवेदन आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से किया जा सकेगा। योजना हेतु गर्भवती/धात्री का आधार कार्ड एवं स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। योजना हेतु शासकीय/सरकारी उपक्रम अथवा सामान्य लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारी अपात्र होंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही के पास एएनएम अथवा बीएमओ से प्रमाणित मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड अनिवार्य है।
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