राज्य सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप पहुंचे पन्ना पत्रकारों से सौजन्य भेंटकर सूचना का अधिकार अधिनियम पर की विस्तृत चर्चा अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने की अपील की

पन्ना 27 फरवरी 18/राज्य सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप आज खजुराहो से पन्ना पहुंचे। जहां उन्होंने हीरो एवं मंदिरों की पावन नगरी पन्ना के महत्वपूर्ण स्थलों एवं मंदिरों के दर्शन उपरांत स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से सौजन्य भेंट की। श्री आत्मदीप द्वारा पत्रकार बन्धुओं से सूचना का अधिकार अधिनियम पर विस्तृत चर्चा की गयी। उन्होंने अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं एवं उनके निहित प्रावधानों के संबंध में गूढ़ एवं उपयोगी जानकारियां दी। साथ ही पत्रकार बन्धुओं से अपील करते हुए कहा कि वे व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाए और एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष वातावरण निर्माण में सहयोग प्रदान करें।

    प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। आम आदमी को सशक्त बनाने, शासन प्रशासन में पारदर्शिता एवं खुलापन लाने तथा लोक धन का दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया है। लोकपाल कानून का उद्देश्य काफी हद तक आरटीआई एक्ट पूरा कर सकता है। लेकिन वर्तमान मंे इस अधिनियम के प्रति लोगांे में जागरूकता का अभाव है। जिस तरह मीडिया के सहयोग से मतदान के अधिकार के प्रति लोग जागरूक हुए हैं और मतदान का प्रतिशत बढा है। उसी तरह आरटीआई एक्ट के प्रति जागरूक करने में भी मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

    प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित विभिन्न प्रश्न एवं जिज्ञासाएं भी व्यक्त की गयी। जिनका सरल समाधान आयुक्त महोदय द्वारा किया गया। उन्होंने पत्रकारों से अपने पत्रकारिता से लेकर राज्य चुनाव आयुक्त तक के सफर से जुडे कई व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग द्वारा पुरानी लगभग सभी अपीलों का निराकरण कर लिया गया है। अब तक सूचना के अधिकार अधिनियम से जुडी सभी अपीलों में आदेश का भलीभांति पालन कराया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा अपनी गलत मंशा के चलते इस लोक उपयोगी एवं जनहित के अधिकार को सूचना का रोजगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यता है। अपने व्यक्तिगत हितों के चलते गलत इरादों से शासन के समय एवं धन की हानि करने वालों पर राज्य सूचना आयोग कार्यवाही कर सकता है। उन्होंने सभी पत्रकार बन्धुओं से अधिनियम के प्रावधानों को स्वयं भी समझते हुए इन्हें अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी तरह की अधिक जानकारी एवं जिज्ञासाओं के समाधान के लिए भविष्य में भी दूरभाष के माध्यम से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। इस दौरान कलेक्टर श्री मनोज खत्री, सहायक संचालक जनसम्पर्क सुश्री नीलू सोनी एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक 274-554

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