सहायक अध्यापक को मिला कारण बताओ सूचना पत्र
पन्ना 29 जनवरी 18/खण्ड स्तरीय दल द्वारा शा.प्रा. शाला नयागांव, संकुल मैन्हा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में शा.प्रा. शाला नयागांव, संकुल मैन्हा के सहायक अध्यापक दिलीप कुमार चक्रवर्ती बिना किसी सूचना के अनाधिकृत अनुपस्थित पाए गए। सहायक अध्यापक द्वारा जिन छात्रों को पढाया गया है उनका शैक्षणिक स्तर अत्यंत न्यून पाया गया है। प्रधानाध्यापक मा.शा. नयागांव द्वारा सहायक अध्यापक श्री चक्रवर्ती को बीआरसीसी शाहनगर में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मुक्त किया गया था, किन्तु आप प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपस्थित नही हुए। विद्यालय के कर्मचारियान पंजी माह नवंबर 2017 का अवलोकन करने पर पाया गया कि 20 नवंबर से 25 नवंबर 2017 तक काॅलम में आपके द्वारा पंजी में सफेदा लगाकर हस्ताक्षर किए गए हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि शा.प्रा. शाला नयागांव, संकुल मैन्हा के सहायक अध्यापक दिलीप कुमार चक्रवर्ती का यह कृत्य म0प्र0 पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम-8 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उन्होंने सहायक अध्यापक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। सूचना पत्र का 7 दिवस के अन्दर उत्तर प्रमाण सहित स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा में उत्तर/प्रतिवाद, प्राप्त न होने पर यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नही कहना है जिसमें एक पक्षीय प्रस्तावित कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वतः उत्तरदायी माने जाएंगे।
समाचार क्रमांक 260-260
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि शा.प्रा. शाला नयागांव, संकुल मैन्हा के सहायक अध्यापक दिलीप कुमार चक्रवर्ती का यह कृत्य म0प्र0 पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम-8 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उन्होंने सहायक अध्यापक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। सूचना पत्र का 7 दिवस के अन्दर उत्तर प्रमाण सहित स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा में उत्तर/प्रतिवाद, प्राप्त न होने पर यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नही कहना है जिसमें एक पक्षीय प्रस्तावित कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वतः उत्तरदायी माने जाएंगे।
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