लक्ष्मीपुर से देवेन्द्रनगर मार्ग पर 8 टन से भारी वाहनों पर प्रतिबंध अवहेलना करने वालों पर धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही
पन्ना 29 जनवरी 18/महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1 पन्ना द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुर से देवेन्द्रनगर मार्ग लम्बाई 15.25 कि.मी. का निर्माण 29 मई 2015 में पूर्ण किया गया था जिसकी अधिकतम भार क्षमता 1.26 एमएसए है। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया कि वर्तमान में भारी वाहनों के आवागमन से उक्त रोड खराब हो रही है। रोड पर चल रहे रेत से भरे ट्रकों का भार रोड की अधिकतम भार क्षमता से अधिक है। महाप्रबंधक द्वारा लक्ष्मीपुर से देवेन्द्रनगर मार्ग पर 8 टन एक्सिल लोडेड से भारी वाहनों के आवागमन की निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने बताया कि भारी आवागमन करने वाले वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध नही लगाया गया तो कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। कलेक्टर श्री खत्री ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मीपुर से देवेन्द्रनगर मार्ग पर 8 टन एक्सिल लोडेड से भारी वाहनों के आवागमन पर आदेश जारी होने के दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश यात्री बसों एवं यात्रियों से संबंधित वाहनों पर प्रभावशील नही होगा। आदेश की अवहेलना किए जाने पर भा.द.वि. की धारा 188 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 259-259
उन्होंने बताया कि भारी आवागमन करने वाले वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध नही लगाया गया तो कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। कलेक्टर श्री खत्री ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मीपुर से देवेन्द्रनगर मार्ग पर 8 टन एक्सिल लोडेड से भारी वाहनों के आवागमन पर आदेश जारी होने के दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश यात्री बसों एवं यात्रियों से संबंधित वाहनों पर प्रभावशील नही होगा। आदेश की अवहेलना किए जाने पर भा.द.वि. की धारा 188 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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