संचालित मुद्रणालयों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश

पन्ना 24 सितंबर 18/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री ने बताया है कि वर्णित निर्वाचन पैम्पलेट, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के उपबंधों द्वारा विनियिमित है। उन्हांेने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धारा 127 में उल्लिखित प्रावधान अनुसार अपने-अपने अनुविभाग मेें संचालित मुद्रणालयों के संचालकों से पालन कराना सुनिश्चित करें तथा आपके अनुविभाग में कितने मुद्रणालय हैं उनकी सूची जिसमें प्रेस का नाम, प्रोप्राईटर का नाम, पता, मोबाईल नम्बर की जानकारी सहायक संचालक जनसम्पर्क पन्ना को भेजते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं।
समाचार क्रमांक 303-2991

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