पत्रकार स्वास्थ्य समूह बीमा य¨जना में फार्म भरने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर

पन्ना 21 सितंबर 18/पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा य¨जना में शामिल ह¨ने के लिये फार्म भरने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर, 2018 निर्धारित की गई है। पूर्व से बीमित पत्रकार 25 सितम्बर, 2018 तक आवेदन जमा करेंगे, तब उनकी नई पाॅलिसी एक अक्टूबर, 2018 से प्रभावी ह¨ सकेगी। अन्यथा आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2018 के बाद पाॅलिसी प्रभावी ह¨गी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख अथवा 4 लाख रुपये का करवाया जा सकता है। द¨ लाख के स्वास्थ्य बीमा में दुर्घटना बीमा 5 लाख अ©र 4 लाख के स्वास्थ्य बीमा में दुर्घटना बीमा 10 लाख है। बीमा य¨जना में 21 से 70 वर्ष उम्र तक के संचार प्रतिनिधि शामिल ह¨ सकते हैं। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक की उम्र तक शामिल ह¨ सकेंगे। नई दिल्ली में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी पत्रकार¨ं क¨ भी य¨जना में पात्रता ह¨गी।

इस संबंध में जनसम्पर्क संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। साठ वर्ष तक के पत्रकार की बीमा किस्त का 75 प्रतिशत अ©र 61 से 70 वर्ष के पत्रकार¨ं के बीमा किस्त का 85 प्रतिशत जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। पति, पत्नी, बच्च¨ं एवं माता-पिता क¨ भी य¨जना में शामिल किया जा सकेगा। बीमा पालिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारी शामिल ह¨ंगी।

गैर-अधिमान्य पत्रकार भी ह¨ंगे शामिल
शासन द्वारा गैर-अधिमान्य पत्रकार¨ं क¨ भी य¨जना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन पत्रकार¨ं का 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा अ©र 50 प्रतिशत जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के 4, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/ पत्र-पत्रिका/इलेक्ट्राॅनिक एवं वेब मीडिया के द¨-द¨ प्रतिनिधिय¨ं क¨ पात्रता ह¨गी। आरएनआई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाअ¨ं के प्रतिनिधि य¨जना में पात्र ह¨ंगे। पाॅलिसी में बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पताल¨ं में इलाज की केशलेस व्यवस्था ह¨गी। पुरानी बीमा पाॅलिसी 30 सितम्बर क¨ समाप्त ह¨ जायेगी।

बीमा पाॅलिसी के फार्म, प्रीमियम तालिका तथा अन्य जानकारी जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट ढूूू.उचपदवि.वतहझ से डाउनल¨ड कर सकते हैं। श्रेणीवार निर्धारित प्रीमियम की राशि यूनाइटेड इण्डिया इंश्य¨रेंस कम्पनी के खाते में छम्थ्ज् कर उसका यूटीआर नम्बर आवेदन में जरूर लिखें। फार्म सिर्फ जनसम्पर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में भेजना है। अधिमान्य अ©र गैर-अधिमान्य पत्रकार¨ं के लिये अलग-अलग फार्म हैं।
समाचार क्रमांक 279-2967

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