नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त

पन्ना 07 अगस्त 18/कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती लुबिना सिद्दीकी निवासी रानीगंज मोहल्ला पन्ना को ग्राम जनवार की भूमि पन्ना-सतना रोड़ में एस्सार आॅयल लिमिटेड भोपाल के द्वारा रिटेल आउटलेट नवीन पेट्रोल पम्प के स्थापित किए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जिसे नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा आदेश पारित करते हुए निरस्त कर दिया गया है।

    इस संबंध में प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आवेदिका द्वारा पेट्रोल एवं डीजल विक्रय हेतु अनुमति दिए जाने के संबंध मंे प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार पन्ना एवं जिला आपूर्ति अधिकारी पन्ना से प्रतिवेदन मगाया गया। प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि यदि विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है तो कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। 

    नायब तहसीलदार पन्ना एवं जिला आपूर्ति अधिकारी पन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारी अनापत्ति को निरस्त किए जाने के संबंध में आवेदिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमें नेशनल हाईवे के निर्धारित मापदण्ड अनुरूप निर्माण कार्य नही कराने, पेट्रोल पम्प से लगे हुए 40 मीटर की दूरी पर गैस गोदाम है जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, पेट्रोल पम्प से लगी हुई शैक्षणिक संस्था के लिए व्यपवर्तन कराया गया है जिसमें भविष्य में कोई संस्था खुलने पर छात्र-छात्राओं के साथ अप्रिय घटना घटित हो सकती है इस संबंध में जबाव चाहा गया था। लेकिन आवेदिका के अस्वस्थ होने के कारण उनके पति के बडे भाई द्वारा न्यायहित में 15 दिवस का समय दिए जाने का निवेदन किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विवेचना पर पाया गया कि जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह नेशनल हाईवे के नियमों के अनुसार नही है। साथ ही नेशनल हाईवे के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी इस आशय का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार लगभग 40 मीटर की दूरी पर गैस गोदाम भी स्थित है। अतः जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों एवं प्रावधानों के वितरीत पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया है।
समाचार क्रमांक 112-2364

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