निःशक्त व्यक्तियों को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी

पन्ना 24 जुलाई 18/राज्य सरकार द्वारा विभाग की अधिसूचना 2015 में संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत् अब समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी।
समाचार क्रमांक 314-2248

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