विवाह हेतु सहायता योजना

पन्ना 24 जुलाई 18/पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विवाह हेतु सहायता योजना के तहत श्रमिक की दो पुत्रियों अथवा स्वयं महिला पंजीकृत श्रमिक के विवाह हेतु 25 हजार रूपये विवाह सहायता राशि दी जाती है। इस हेतु आवेदन पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय में आवेदन किया जा सकता है।
समाचार क्रमांक 315-2249

















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