शौचालय निर्माण न कराने पर अध्यापक/सहायक अध्यापक पर हुई कार्यवाही
पन्ना 28 जून 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि श्री काली चरण यादव सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. आश्रम देवराभापतपुर, संकुल केन्द्र शास.उमावि. बनहरीकलां जिला पन्ना द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए स्वयं के घर में शौचालय का निर्माण नही कराया गया है। इसी प्रकार श्री दुल्ली गौंड सहायक अध्यापक शास.प्रा.शा. अमहां संकुल केन्द्र शास. उमावि. मोहन्द्रा, श्री बृज कुमार गौंड अध्यापक शास.मा.शा. ककरा संकुल केन्द्र शास.उमावि. हरदुआ खम्हरिया, श्री सुन्दर लाल अहिरवार अध्यापक शास. कन्या मा.शा. हरदुआ खम्हरिया (पटेल) संकुल केन्द्र शा.उमावि. हरदुआ खम्हरिया एवं श्री नारायण सिंह यादव सहायक अध्यापक शास.प्रा.शा. कुंवरपुर संकुल केन्द्र शास. उमावि. बृजपुर द्वारा भी अपने स्वयं के घर में शौचालय का निर्माण नही कराया गया है। संबंधीजन का यह कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
उन्होंने संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक को मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इन सभी अध्यापक/सहायक अध्यापक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पन्ना रहेगा तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
समाचार क्रमांक 345-1902
उन्होंने संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक को मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इन सभी अध्यापक/सहायक अध्यापक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पन्ना रहेगा तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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