पवई एवं अजयगढ़ क्षेत्रान्तर्गत 4-4 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीलानी ने बताया कि 26 जून 2018 को उपजेल पवई में श्री माखनलाल झोड़, सचिव-जि.वि.से.प्रा. पन्ना, अपर जिला न्यायाधीश पवई श्री राजेश कुमार रावतकर एवं श्री मुहम्मद जीलानी जि.वि.स.अधि. के माध्यम से शिविर में उपस्थित बंदियों को मध्यस्थता, निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, प्ली-बारगेनिंग, बंदियों के हितार्थ अन्य विधिक जानकारी एवं अधिवक्ता हाल पवई में उपस्थित अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को मध्यस्थता, निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह एवं प्ली-बारगेनिंग संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि शा. कन्या उमावि. पवई में उपस्थित छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं को मौलिक अधिकार, मौलिक कत्र्तव्य, विधिक साक्षरता क्लब, पाक्सों अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आदि विषयों पर एवं ग्राम करही में उपस्थित ग्रामीणजनों, श्रमिकों को निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, मध्यस्थता, जनलोकोपयोगी लोक अदालत, मनरेगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं म0प्र0 दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि 27 जून 2018 को शा. कन्या उमावि. अजयगढ़ में उपस्थित छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं को मौलिक अधिकार, मौलिक कत्र्तव्य, विधिक साक्षरता क्लब, पाक्सों अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, नैतिक मूल्यों के संबंध में एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं डाॅक्टर एवं अन्य स्टाॅफ की उपस्थिति में महिला एवं बाल अधिकारों, प्राधिकरण के माध्यम से अपनी विधिक समस्याओं को निराकरण किये जाने, पैरालीगल वालेन्टियर्स योजना, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्याे एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं म0प्र0 दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि अधिवक्ता हाल अजयगढ़ में उपस्थित अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को मध्यस्थता, निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह एवं प्ली-बारगेनिंग संबंधित एवं मंदिर परिसर, झिन्ना धाम अजयगढ़ में उपस्थित ग्रामीणजनों, दर्शनार्थी, स्थानीय दुकानदारों को निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, महिला एवं बाल अधिकारों संबंधित एवं किसी भी प्रकार की असहज या अप्रिय घटना की सूचना नजदीकी थाने, प्रशासन अथवा अन्य उचित माध्यमों से पहुंचाने संबंधी विधिक जानकारी प्रदान की गई।
समाचार क्रमांक 346-1903
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