
पन्ना 05 जून 18/जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुहम्मद जीलानी ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य आरक्षी केंद्र देवेंद्रनगर जिला पन्ना (म0प्र0) विरुद्ध अर्जुन आदिवासी के मामले में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपनी पत्नी की निर्दय पूर्वक कुल्हाड़ी से हत्या की गयी थी। इस प्रकरण में माननीय सत्र न्यायाधीश श्री आर0 के0 कोष्टा के न्यायालय द्वारा निर्णय एवं दंडादेश पारित करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा मृतिका लक्ष्मीबाई के आश्रितों (पुत्र एवं पुत्रियों) को कारित क्षति एवं पुनर्वास की कार्यवाही हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना को अनुशंसित किया गया। प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत कुल एक लाख 90 हजार रूपये की रािश स्वीकृत की गई है। यह राशि समस्त आश्रितों पुत्र एवं पुत्रियों के बीच समान रूप से विभाज्य होगी।
समाचार क्रमांक 62-1620
Comments
Post a Comment