एक अप्रैल से मिलेंगे संबल योजना के हित-लाभ चिकित्सा सुविधा के लिये नहीं रहेगा आयु का बंधन

पन्ना 30 मई 18/मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में पंजीयन करवाने वाले हितग्राही विगत एक अप्रैल 2018 से हित-लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे। योजना में पंजीकृत हितग्राही अन्य योजनाओं के लाभों से वंचित नहीं होंगे। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार इन हितग्राहियों को अन्य योजनाओं के लाभ पूर्ववत मिलते रहेंगे। पात्र आवेदकों को पंजीयन सत्यापन के अभाव में आर्थिक सहायता से वंचित नहीं किया जायेगा। चिकित्सा सुविधा के लिये आयु का बंधन नहीं होगा। प्रदेश के सीमावर्ती अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालयों को भी बीमारी सहायता योजना में जोड़ा जायेगा।

13 जून को होगी जन-कल्याण योजना की लांचिंग
संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना का क्रियान्वयन जन-प्रतिनिधि और प्रशासन की सक्रिय सहभागिता से किया जाएगा। आगामी 13 जून को योजना के लांचिंग कार्यक्रम में पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला गैस, लाड़ली लक्ष्मी, चरण-पादुका आदि अन्य योजनाओं के शेष हितग्राहियों को भी हित-लाभ प्रदाय किए जाएंगे।
समाचार क्रमांक 347-1545

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