निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना दिव्यांग के साथ विवाह करने पर मिलेगी 2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि

पन्ना 09 मई 18/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों और वृद्धजनों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्ही में से एक है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। योजना के तहत दम्पत्ति में से किसी एक के दिव्यांग होने पर 2 लाख रूपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पूर्व में यह राशि 50 हजार रूपये थी। इसी तरह विवाहित दम्पत्ति में से दोनों के दिव्यांग होने पर एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त दी जाती है। साथ में प्रशंसा पत्र भी प्रदाय किया जाता है। यह राशि तभी देय होगी जब विवाह सक्षम अधिकारी के यहां पंजीकृत हो और उसके द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। पात्रता के लिए दम्पत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यदि दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत सामूहिक विवाह करता है तो 25 हजार रूपये की अतिरिक्त सहायता राशि सामग्री एवं कन्या के मोबाइल के लिए 3 हजार रूपये की राशि दिए जाने के प्रावधान भी हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं योजना का लाभ उठाने के लिए कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पन्ना में सम्पर्क किया जा सकता है।
समाचार क्रमांक 85-1284






























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