समिति प्रबंधक, विक्रेता एवं आपरेटर को सेवा से पृथक करने के आदेश

पन्ना 05 अप्रैल 18/जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया है कि कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने शासकीय उचित मूल्य दुकान बिरवाही (घुटेही) तहसील पवई के कृष्ण कुमार चैधरी समिति प्रबंधक कल्दा एवं राजेन्द्र शर्मा विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज करने तथा सेवा से पृथक करने की कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार उचित मूल्य दुकान कल्दा के विक्रेता श्यामबिहारी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त सामग्री के वितरण में गंभीर अनियमितताओं में दोषी पाए जाने पर एवं रामदुलारे पटेल विपणन सहकारी समिति शाखा प्रबंधक गुनौर एवं रजनीकांत उपाध्याय आपरेटर को सेवा से पृथक करने के आदेश दिए गए हैं।
समाचार क्रमांक 33-951

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