सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर होगी कडी कार्यवाही-कलेक्टर जातिवादी/साम्प्रदायिक संदेश अग्रेषित करने, पोस्ट अथवा कमेन्ट करने पर पूर्ण प्रतिबंध
पन्ना 07 अप्रैल 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किए गए हैं। इसके अन्तर्गत पन्ना जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कोई भी आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाले फोटो, चित्र अथवा संदेश भेजना पूर्णता प्रतिबंधित है। इसी तरह जातिवादी अथवा सम्प्रदायिक संदेश भी ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप आदि सोशल मीडिया के माध्यम से अग्रेषित करने, पोस्ट करने अथवा कमेन्ट्स करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए 30 दिनों के लिए लगाया गया है। आदेश की प्रभावशाली अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा आयोजक के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 65-983
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