धारा 144 के अन्तर्गत जिले में बिना अनुमति जुलूस, रैली, प्रदर्शन प्रतिबंधित अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध की जाएगी दण्डात्मक कार्यवाही-कलेक्टर
पन्ना 07 अप्रैल 18/जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिले में किसी भी स्थान पर बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन एवं कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भडकाऊ भाषण एवं प्रकाशन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध किसी भी निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर भी ऐसे प्रदर्शन पर लागू रहेगा इसके साथ ही मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डीजे, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 30 दिनों तक के लिए लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा आयोजक के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के तहत कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 66-984
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