नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत में जलकर प्रभार एवं विद्युत प्रकरणों में भारी छूट
पन्ना 12 अप्रैल 18/जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुहम्मद जीलानी ने बताया है कि 2 अप्रैल को जिला न्यायालय पन्ना सहित तालुक विधिक सेवा समिति पवई एवं अजयगढ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त राजीनामा योग्य, प्रकरणों के साथ नगरपालिका परिषद एवं विद्युत के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के पत्रानुसार वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में नगरपालिका परिषद के जलकर के प्रकरणों में शर्तो के साथ छूट प्रदान की गयी है।
उन्होंने बताया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट। सम्पत्तिकरण के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। जल के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगी।
इसी प्रकार लोक अदालत में विद्युत के लिटिगेशन एवं प्रीलिटिगेशन स्तर पर ऊर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण पर नियमानुसार छूट दी जाएगी।
प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं अंकलित राशि के भुगतान में चूक हो जाने पर लगने वाली राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं अंकलित राशि के भुगतान में चूक हो जाने पर लगने वाली राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट उन्ही आवेदकों को मिल सकेगी जो निर्धारित छूट के उपरांत शेष राशि एक साथ भुगतान करेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता/उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का भी पूरा भुगतान करना होगा। आवेदक के नाम कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ नही मिलेगा। लोक अदालत में आवेदक को छूट बिजली चोरी, अनाधिकृत उपयोग के मामलों में एक बार ही छूट दी जाएगी। आवेदक द्वारा पूर्व में छूट का लाभ प्राप्त किया गया है तो दोबारा छूट प्राप्त नही हो सकेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि में भी कोई भी छूट नही दी जा सकेगी। अपराध समन की अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूली की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद जिलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना से सम्पर्क कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 106-1024
उन्होंने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के पत्रानुसार वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में नगरपालिका परिषद के जलकर के प्रकरणों में शर्तो के साथ छूट प्रदान की गयी है।
उन्होंने बताया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट। सम्पत्तिकरण के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। जल के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगी।
इसी प्रकार लोक अदालत में विद्युत के लिटिगेशन एवं प्रीलिटिगेशन स्तर पर ऊर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण पर नियमानुसार छूट दी जाएगी।
प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं अंकलित राशि के भुगतान में चूक हो जाने पर लगने वाली राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं अंकलित राशि के भुगतान में चूक हो जाने पर लगने वाली राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट उन्ही आवेदकों को मिल सकेगी जो निर्धारित छूट के उपरांत शेष राशि एक साथ भुगतान करेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता/उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का भी पूरा भुगतान करना होगा। आवेदक के नाम कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ नही मिलेगा। लोक अदालत में आवेदक को छूट बिजली चोरी, अनाधिकृत उपयोग के मामलों में एक बार ही छूट दी जाएगी। आवेदक द्वारा पूर्व में छूट का लाभ प्राप्त किया गया है तो दोबारा छूट प्राप्त नही हो सकेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि में भी कोई भी छूट नही दी जा सकेगी। अपराध समन की अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूली की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद जिलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना से सम्पर्क कर सकते हैं।
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