विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2018 मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव भेजने के निर्देश
पन्ना 23 मार्च 18/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशों के तहत विधान सभा सामान्य निर्वाचन माह अक्टूबर-नवंबर 2018 में संभावित है, इसके पूर्व निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी सम्पन्न किया जाना है। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए प्रारूप प्रकाशन के पूर्व मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही पूर्ण कर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। एक अप्रैल 2018 से मतदान केन्द्रों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिन मतदान केन्द्रों में आयोग द्वारा निर्धारित मूलभूत सुविधाओं का अभाव है अथवा जिन मतदान केन्द्रों के भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं उनके लिए उपयुक्त भवनों का चयन करने हेतु लेख किया गया है।
उन्होंने बताया है कि मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक, मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव 16 अप्रैल से 5 मई तक तैयार करना, युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव पर राजनैतिक दलों की बैठक 6 मई से 15 मई तक आयोजित कर विचार विमर्श करना। निर्धारित प्रपत्रों में (14-काॅलम पत्रक, परिशिष्ट-तीन (10-कालम पत्रक) परिशिष्ट चार, परिशिष्ट-पांच, राजनैतिक दलों की बैठक का कार्यवाही विवरण, विधान सभा का नक्शा, जिसमें समस्त मतदान केन्द्र चिन्हित हो) प्रस्ताव 16 मई से 5 जून तक दो प्रतियों में तैयार कर मु.नि.प. कार्यालय में भेजना। दिनांक 6 जून से 30 जून तक मु.नि.प. कार्यालय में प्रस्ताव की जांच कर आयोग के अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्रांे में मतदाताओं की संख्या 1150 (ग्रामीण) अथवा 1350 (शहरी) से अधिक हो तो उनके मतदाताओं को सुविधानुसार आसपास के मतदान केन्द्रों में स्थानान्तरित करके अथवा नवीन मतदान केन्द्र बनाकर युक्तियुक्त किया जाए। आगामी निर्वाचनों में व्हीव्हीपीएटी का उपयोग होने के कारण यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि निर्वाचनों के दौरान किसी भी मतदान केन्द्रों में 1400 से अधिक मतदान न हो।
उन्होंने निर्देश दिए है कि मतदान केन्द्रों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि तक पूर्ण करते हुए युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव आयोग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं का पालन करते हुए समयसीमा में भेजना सुनिश्चित करें।
समाचार क्रमांक 239-825
उन्होंने बताया है कि मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक, मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव 16 अप्रैल से 5 मई तक तैयार करना, युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव पर राजनैतिक दलों की बैठक 6 मई से 15 मई तक आयोजित कर विचार विमर्श करना। निर्धारित प्रपत्रों में (14-काॅलम पत्रक, परिशिष्ट-तीन (10-कालम पत्रक) परिशिष्ट चार, परिशिष्ट-पांच, राजनैतिक दलों की बैठक का कार्यवाही विवरण, विधान सभा का नक्शा, जिसमें समस्त मतदान केन्द्र चिन्हित हो) प्रस्ताव 16 मई से 5 जून तक दो प्रतियों में तैयार कर मु.नि.प. कार्यालय में भेजना। दिनांक 6 जून से 30 जून तक मु.नि.प. कार्यालय में प्रस्ताव की जांच कर आयोग के अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्रांे में मतदाताओं की संख्या 1150 (ग्रामीण) अथवा 1350 (शहरी) से अधिक हो तो उनके मतदाताओं को सुविधानुसार आसपास के मतदान केन्द्रों में स्थानान्तरित करके अथवा नवीन मतदान केन्द्र बनाकर युक्तियुक्त किया जाए। आगामी निर्वाचनों में व्हीव्हीपीएटी का उपयोग होने के कारण यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि निर्वाचनों के दौरान किसी भी मतदान केन्द्रों में 1400 से अधिक मतदान न हो।
उन्होंने निर्देश दिए है कि मतदान केन्द्रों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि तक पूर्ण करते हुए युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव आयोग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं का पालन करते हुए समयसीमा में भेजना सुनिश्चित करें।
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