रेत का अवैध उत्खनन एवं लोडिंग करते पायी गयी जप्त 11 मशीनें राजसात मशीनों की अनुमानित कीमत 3 करोड़ से अधिक कलेक्टर ने दिए नीलामी/निविदा प्रक्रिया के निर्देश

पन्ना 23 मार्च 18/अजयगढ क्षेत्र से विगत माहों के दौरान नदियों से मशीनों द्वारा रेत के अवैध उत्खनन एवं लोडिंग के 9 प्रकरण दर्ज किए गए थे। जिनमें मौके पर लिप्त पायी गयी मशीनों को जप्त कर लिया गया था। इन सभी प्रकरणों में कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जप्त की गयी कुल 11 मशीनों को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 की कंडिका 3 में उल्लेखित प्रावधानों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात करने के आदेश पारित किए हैं। इन मशीनों की कुल अनुमानित कीमत 3 करोड से भी अधिक बताई गयी है। उन्होंने इन मशीनों को राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी नीलामी/निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित करने की कार्यवाही के निर्देश जिला खनिज अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी पन्ना को दिए हैं।

    उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय ने 22 मई 2017 को जारी अपने पत्र के माध्यम से नदियों से रेत उत्खनन के दौरान मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। राजसात की गयी मशीनों में 10 उत्खनन मशीनें एवं एक लिप्टर शामिल है। इन मशीनों में एलएनटी टाटा हिटैची, सेनी एसवाय 210 सी-9 एलएनटी, एलएनटी हुण्डई 142-04-2008, एनएनटी हुण्डई 139-104-2000 सी.नं. 633 डी 00505 रोबेक्स, जेसीबी 205, जेसीबी जेएस-200 -एचडी, हुण्डई 220 सी-7 पीला रंग, जेसीबी मशीन, टाटा हिटैची 120 लाल रंग, जेसीबी 150/1082 एवं एक लिप्टर को राजसात किया गया है।
समाचार क्रमांक 243-829

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