बेलगाम ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर होगी कार्यवाही
पन्ना 24 फरवरी 18/माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 01 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। मंडल द्वारा परीक्षाओं के शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य प्रभावित न हो इसके लिए कोलाहल नियंत्रण हेतु माननीय् उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा पिछले दिनों समय सीमा बैठक दौरान बेलगाम ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्यवाही करने के निर्देश सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को दिए गए हैं। इसी कडी में अनुविभागीय दण्डाधिकारी पवई एवं गुनौर श्री अभिषेक सिंह ठाकुर द्वारा सशर्त अनुमति/बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों व अनुमति का शर्तो का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं। यह प्रतिबंध सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र की सडक मार्ग आम रास्ता दुकान, होटल, उपहारगृह, शासकीय/अशासकीय कार्यालय एवं सभी सार्वजनिक स्थानों और उनके आसपास अन्य स्थानों पर भी लागू होगा। इनका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 251-531
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