मृतक के वैध वारिस को मिली 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
पन्ना 24 फरवरी 18/तहसीलदार रैपुरा के प्रतिवेदन अनुसार 6 सितंबर 2017 को करन सिंह पिता श्याम सिंह यादव निवासी सागौनी तहसील रैपुरा की मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर ने कलेक्टर न्यायालय में मृतक के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी अनीता बाई निवासी ग्राम सागौनी तहसील रैपुरा को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया।
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक करन सिंह के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी अनीता बाई निवासी ग्राम सागौनी तहसील रैपुरा जिला पन्ना को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार रैपुरा को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 243-523
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक करन सिंह के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी अनीता बाई निवासी ग्राम सागौनी तहसील रैपुरा जिला पन्ना को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार रैपुरा को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 243-523
Comments
Post a Comment