मृतक के वैध वारिस को मिली 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
पन्ना 26 फरवरी 18/तहसीलदार शाहनगर के प्रतिवेदन अनुसार 29 अगस्त 2017 को बिसरती बाई पति रजिन्दा आदिवासी निवासी ग्राम ठेपा तहसील शाहनगर की मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर ने कलेक्टर न्यायालय में मृतक के निकटतम वैध वारिस उसके पति रजिन्दा आदिवासी को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया।
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक बिसरती बाई के निकटतम वैध वारिस उसके पति रजिन्दा आदिवासी निवासी ग्राम ठेपा तहसील शाहनगर जिला पन्ना को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार शाहनगर को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 263-543
तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक बिसरती बाई के निकटतम वैध वारिस उसके पति रजिन्दा आदिवासी निवासी ग्राम ठेपा तहसील शाहनगर जिला पन्ना को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार शाहनगर को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 263-543
Comments
Post a Comment