दिव्यांग को वितरित किए गए सहायक उपकरण
पन्ना 27 जनवरी 18/प्रदेश में निर्धन एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण जिम्मेदारी) अधिनियम 1995 का संशोधन अधिनियम 1997 प्रभावशील है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पन्ना द्वारा स्पर्श अभियान के तहत 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता धारक को पात्रतानुसार निरंतर लाभान्वित किया जाता है। निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा, नियोजना और उनके लिए सकारात्मक कार्यवाही करने उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसी कडी में 27 जनवरी को सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण विभाग के जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र पन्ना में उप संचालक सामाजिक न्याय श्री अशोक चतुर्वेदी द्वारा दिव्यांग श्री रामलाल यादव निवासी रानीगंज मोहल्ला पन्ना को ट्रायसाइकिल प्रदाय की गयी।
समाचार क्रमांक 242-242
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