सौंपे गए कार्य में लापरवाही एवं उदण्डता बरतने पर श्री राजपूत निलंबित
पन्ना 18 सितंबर 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने श्री भानु प्रताप सिंह राजपूत सहायक ग्रेड-3 कार्यालय आदिवासी विकास लघु परियोजना पवई को सौंपे गए कार्य में लापरवाही एवं उदण्डत बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें सक्षम अधिकारी के उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
इस संबंध में प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार कार्यालय रिटर्निंग आफिसर 58-पवई एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई के आदेश एवं पत्रों द्वारा श्री भानु प्रताप सिंह सहायक गे्रड-3 को निर्वाचन कार्यालय पवई में निर्वाचन कार्य सम्पादित करने के लिए आदेशित किया गया था। लेकिन उन्हें सूचना दिए जाने के बाद भी आज तक वे निर्वाचन शाखा में उपस्थित नही हुए। कार्य में लापरवाही बरतने के साथ-साथ उनके द्वारा समस्त स्टाॅफ को गाली गलौच एवं महिला कर्मचारी से अभद्रता से पेश आने एवं मेडिकल परीक्षण कराए जाने पर मदिरा का सेवन किया जाना पाए जाने के फलस्वरूप श्री राजपूत को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 3 के विपरित होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम एवं अपील) आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
समाचार क्रमांक 241-2929
इस संबंध में प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार कार्यालय रिटर्निंग आफिसर 58-पवई एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई के आदेश एवं पत्रों द्वारा श्री भानु प्रताप सिंह सहायक गे्रड-3 को निर्वाचन कार्यालय पवई में निर्वाचन कार्य सम्पादित करने के लिए आदेशित किया गया था। लेकिन उन्हें सूचना दिए जाने के बाद भी आज तक वे निर्वाचन शाखा में उपस्थित नही हुए। कार्य में लापरवाही बरतने के साथ-साथ उनके द्वारा समस्त स्टाॅफ को गाली गलौच एवं महिला कर्मचारी से अभद्रता से पेश आने एवं मेडिकल परीक्षण कराए जाने पर मदिरा का सेवन किया जाना पाए जाने के फलस्वरूप श्री राजपूत को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 3 के विपरित होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम एवं अपील) आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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