शासकीय माध्यमिक शालाओं में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
पन्ना 25 जुलाई 18/जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शा. माध्यमिक शाला पुराना पन्ना में, दोपहर 02 बजे से शा. माॅडल स्कूल पन्ना में एवं शाम 4 बजे से शा. माध्यमिक शाला रानीबाग पन्ना में श्री माखनलाल झोड़, सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना के मुख्य आतिथ्य में एवं श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी पन्ना, विद्यालय प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, सरपंच, सचिव, अध्यापकों, पैरालीगल वालेन्टियर्स, ग्रामीणजनों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सहभागिता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा माॅ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना श्री माखनलाल झोड़ ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ’विधि सोये हुए व्यक्ति की मदद नहीं करती’ इसलिए सर्वप्रथम अपने अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में जानने के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी के बारे में जागरूक रहते हुए योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं की उन्नति करते हुए देश के विकास में सहायक बनने हेतु ग्रामीणजनों एवं छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया।
श्री झोड़ ने छात्र-छात्राओं को अपने माता-पिता, गुरूजनों एवं वरिष्ठजनों का सम्मान करने, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, मौलिक कत्र्तव्यों का पालन करने, मोटर वाहन अधिनियम, यातायात नियमों, पाॅक्सो अधिनियम एवं अन्य कानूनी विधियों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेषतः विद्यालयों में अध्ययनरत छोटे बच्चों को ’गुड टच-, बैड-टच’ के बारे में सरल-सहज शब्दों एवं उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए बच्चों को जागरूक रहने एवं किसी भी अप्रिय परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर अपने अभिभावकों, गुरूजनों अथवा वरिष्ठजनों को तत्काल सूचित किये जाने एवं अजनबी व्यक्तियों के प्रभाव में न आने हेतु प्रेरित किया।
श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी ने कार्यक्रमों में विधिक साक्षरता क्या है, विधिक साक्षरता की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जीवनोपयोगी सामान्य कानूनी विधियों सहित यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट का प्रयोग करने एवं मौलिक कत्र्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री जिलानी ने शिविर में उपस्थिति महिलाओं, छात्राओं को केन्द्रित करते हुए महिलाओं के संबंध में भरण-पोषण, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला सुरक्षा एवं अधिकारों से संबंधित जानकारी प्रदान की। विधिक साक्षरता शिविरों में श्री आशीष बोस पैरालीगल वालेन्टियर ने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार एवं अन्य कानूनी विधियों की जानकारी प्रदान की।
समाचार क्रमांक 321-2255
विधिक साक्षरता शिविर में सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना श्री माखनलाल झोड़ ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ’विधि सोये हुए व्यक्ति की मदद नहीं करती’ इसलिए सर्वप्रथम अपने अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में जानने के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी के बारे में जागरूक रहते हुए योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं की उन्नति करते हुए देश के विकास में सहायक बनने हेतु ग्रामीणजनों एवं छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया।
श्री झोड़ ने छात्र-छात्राओं को अपने माता-पिता, गुरूजनों एवं वरिष्ठजनों का सम्मान करने, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, मौलिक कत्र्तव्यों का पालन करने, मोटर वाहन अधिनियम, यातायात नियमों, पाॅक्सो अधिनियम एवं अन्य कानूनी विधियों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेषतः विद्यालयों में अध्ययनरत छोटे बच्चों को ’गुड टच-, बैड-टच’ के बारे में सरल-सहज शब्दों एवं उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए बच्चों को जागरूक रहने एवं किसी भी अप्रिय परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर अपने अभिभावकों, गुरूजनों अथवा वरिष्ठजनों को तत्काल सूचित किये जाने एवं अजनबी व्यक्तियों के प्रभाव में न आने हेतु प्रेरित किया।
श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी ने कार्यक्रमों में विधिक साक्षरता क्या है, विधिक साक्षरता की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जीवनोपयोगी सामान्य कानूनी विधियों सहित यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट का प्रयोग करने एवं मौलिक कत्र्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री जिलानी ने शिविर में उपस्थिति महिलाओं, छात्राओं को केन्द्रित करते हुए महिलाओं के संबंध में भरण-पोषण, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला सुरक्षा एवं अधिकारों से संबंधित जानकारी प्रदान की। विधिक साक्षरता शिविरों में श्री आशीष बोस पैरालीगल वालेन्टियर ने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार एवं अन्य कानूनी विधियों की जानकारी प्रदान की।
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