मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना का लाभ 31 जुलाई तक

पन्ना 11 जुलाई 18/राज्य शासन प्राथमिक कृषि साख समितियों के डिफाल्टर किसान सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में भाग लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। यह योजना 12 फरवरी 2018 से लागू होगी। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के जिन डिफाल्टर किसानों द्वारा 12 फरवरी से 06 अप्रैल की अवधि में समाधान योजना लागू किए जाने की प्रत्याशा में बकाया मूलधन जमा की गई है, उन्हें भी इस योजना से नियमानुसार लाभान्वित किया जाएगा। 
समाचार क्रमांक 129-2063

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