मुख्यमंत्री युवा मण्डी उद्यमी योजना उद्यमियों का चयन कर प्रशिक्षण उपरांत दिए जाएंगे लाइसेन्स योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने मण्डियों का आंकलन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

योजना का उद्देश्य प्रदेश की ’’अ’’ एवं ’’ब’’ वर्ग की प्रक्रियाशील उप मण्डी तथा ’’स’’ एवं ’’द’’ श्रेणी की ऐसी मण्डियां एवं उप मण्डियां जहां अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी (क्रियाशील) उपलब्ध नही हैं वहां युवा शिक्षित बेरोजगारों का चयन कर मण्डी व्यापार को बढावा देना है जिससे मण्डी एवं उप मण्डी प्रांगणों में अधिक से अधिक कृषि उपजों का क्रय-विक्रय हो सके। इस योजना से एक ओर जहां मण्डियों के क्रियाशील होने से कृषक लाभान्वित होंगे वहीं दूसरी ओर मण्डियों को मण्डी शुल्क प्राप्त होगा। इससे अवैध व्यापार पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। साथ ही प्रदेश के युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
आवेदक की पात्रता- योजना के अन्तर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी, स्नातक उत्तीर्ण एवं 21 से 35 वर्ष आयु सीमा का होना चाहिए। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सहकारी बैंक का डिफाल्टर नही होना चाहिए। पूर्व से किसी अशासकीय उद्यमी/ स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले आवेदक इसके लिए पात्र नही होंगे। आवेदक एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने कृषि उपज मण्डी सचिव को जिले की सभी मण्डियों का आंकलन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि मुख्यमंत्री युवा मण्डी उद्यमी योजना के क्रियान्वयन के लिए मण्डियों का चयन किया जा सके।
समाचार क्रमांक 50-1608
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