शैक्षणिक व्यवस्था के तहत अस्थाई संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश
पन्ना 31 मार्च 18/शासन के निर्देशानुसार 2 अप्रैल 2018 से मोबाईल गवर्नेन्स प्लेटफार्म ’एम-शिक्षा मित्र’ का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के.एस. कुशवाहा ने बताया है कि नई व्यवस्था के तहत प्राचार्य संकुल के अन्तर्गत पदस्थ सभी शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की उपस्थिति पदांकित संस्था से ही मान्य की जाएगी।
जिसके लिए उन्होंने जिले के अन्तर्गत जिन शिक्षक/अध्यापक संवर्ग में शिक्षकों के अस्थाई शैक्षणिक व्यवस्था/संलग्नीकरण/आसंजन पूर्व में किए गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त संकुल प्राचार्य शास. उमावि./हाईस्कूल को निर्देश देते हुए कहा है कि इस संबंध में शासन द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। संकुल के अन्तर्गत जो भी शिक्षक शैक्षणिक व्यवस्था, संलग्नीकरण अथवा आसंजन के अन्तर्गत कार्यरत हों उन्हें तत्काल उनकी मूल पदांकित संस्था के लिए कार्यमुक्त करें। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
समाचार क्रमांक 331-917
जिसके लिए उन्होंने जिले के अन्तर्गत जिन शिक्षक/अध्यापक संवर्ग में शिक्षकों के अस्थाई शैक्षणिक व्यवस्था/संलग्नीकरण/आसंजन पूर्व में किए गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त संकुल प्राचार्य शास. उमावि./हाईस्कूल को निर्देश देते हुए कहा है कि इस संबंध में शासन द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। संकुल के अन्तर्गत जो भी शिक्षक शैक्षणिक व्यवस्था, संलग्नीकरण अथवा आसंजन के अन्तर्गत कार्यरत हों उन्हें तत्काल उनकी मूल पदांकित संस्था के लिए कार्यमुक्त करें। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
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