प्राचार्य श्री पाठक को मिला कारण बताओ सूचना पत्र

पन्ना 19 जनवरी 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर यात्रिका नीलकमल गुप्ता विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य के प्रकरण में प्राचार्य रामगोपाल पाठक शा.उमावि. बराछ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से सम्पर्क कर शासन पक्ष की ओर से समयावधि में जवाब/दावा नियमानुसार प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि आज दिनांक तक श्री पाठक द्वारा इस संबंध में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया है। उनका यह कृत्य वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में परिलक्षित हो रहा है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

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