विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

पन्ना 14 जून 18/जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में पंचायत भवन ग्राम पंचायत जनकपुर में श्री मनोज कुमार तिवारी-न्यायिक मजिस्टेªट, जिला न्यायालय पन्ना के मुख्य आतिथ्य में एवं श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी पन्ना, श्री राकेश उमर्लिया सचिव ग्राम पंचायत जनकपुर, श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय अधिवक्ता, श्री आशीष बोस एवं श्रीमती रूप नगायच पैरालीगल वालेन्टियर्स की सहभागिता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

    श्री मनोज कुमार तिवारी-न्यायिक मजिस्टेªट ने शिविर में उपस्थित श्रमिकों एवं ग्रामीणजनों को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर ने हमें जो दिया है उसका धन्यवाद करते हुए हमें मानव धर्म का पालन करना चाहिए साथ ही अपने जीवन में लक्ष्य का संधान कर परिश्रम और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। श्री तिवारी ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गो के संरक्षण के लिए कई अहम कदम उठाये गये है, सर्वप्रथम हमें उन अधिकारों, कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए तभी हम उनका लाभ उठा सकते हैं। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, अभिभावको को चाहिए कि वह अपने बच्चों को संस्कारित करे एवं उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखे, साथ ही बच्चों के क्रियाकलापों पर ध्यान रखे जिससे वह गलत संगत एवं आपराधिक गतिविधियों से दूर रहें, बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 को सूचना देवें। माता-पिता एवं वरिष्ठजनों का सम्मान करें उनका ख्याल रखे साथ ही शासन द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभांवित करावें। मोबाइल, दवायें अथवा कोई भी वस्तु पक्का बिल प्राप्त करते हुए ही क्रय करें।

    श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी ने विधिक साक्षरता शिविरों की उपयोगिता एवं महत्व को बताते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के माध्यम से गरीब, पिछड़े, महिला एवं आदिवासियों को निःशुल्क अधिवक्ता सेवा उपलब्ध कराया जाने की पात्रता एवं प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की साथ ही आपने मनरेगा अन्तर्गत कार्य किये जाने, कार्य उपलब्ध न होने पर आवेदन की प्रक्रिया, कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाओ एवं भुगतान की जानकारी प्रदान की।

    श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय अधिवक्ता ने मोटरवाहन अधिनियम का पालन करने, जमीन का क्रय विक्रय नियमानुसार रजिस्टर्ड किया जाकर एवं नामांतरण कराये जाने संबंधी जानकारी प्रदान की। श्रीमती रूप नगायच पैरालीगल वालेन्टियर ने मोटरवाहन अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता आदि की जानकारी प्रदान की। श्री आशीष बोस पैरालीगल वालेंटियर ने उपभोक्ताओं के हितार्थ एवं अन्य कानूनी जानकारी दी। श्री राकेश उमर्लिया सचिव ग्राम पंचायत जनकपुर ने शिविर के अंत में आभार प्रकट करते हुए शिविर में उपस्थितजनों को दी गयी जानकारी को अमल में लाने के लिए कहा। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना का स्टाॅफ एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक 185-1743

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