पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से कोई शुल्क न लेने के निर्देश

पन्ना 25 जून 18/जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन उप सचि
समाचार क्रमांक 305-1862
व स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नही लिया जाएगा। उन्होंने जिले के समस्त शासकीय शालाओं के प्राचार्यो को निर्देश दिए हैं कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क न लिया जाए।

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