सम्पत्तिकर/जलकर, प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार पर मिलेगी छूट
पन्ना 07 फरवरी 18/न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री डी.एस. राणा ने बताया है कि 10 फरवरी को जिला न्यायालय पन्ना सहित तालुक विधिक सेवा समिति पवई एवं अजयगढ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त राजीनामा योग्य, प्रकरणों के साथ नगरपालिका परिषद, नगर परिषद के सम्पत्तिकर/जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के पत्रानुसार वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में नगरपालिका निगम तथा नगरपालिका परिषद/ नगर परिषद के सम्पत्तिकर/जलकर संबंधी प्रकरणों के निराकरण में सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज), जल उपभोक्ता प्रभार में शर्तो के साथ छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट। सम्पत्तिकरण के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। जल के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाा होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य है। यह छूट मात्र वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।
समाचार क्रमांक 67-347
उन्होंने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के पत्रानुसार वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में नगरपालिका निगम तथा नगरपालिका परिषद/ नगर परिषद के सम्पत्तिकर/जलकर संबंधी प्रकरणों के निराकरण में सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज), जल उपभोक्ता प्रभार में शर्तो के साथ छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट। सम्पत्तिकरण के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। जल के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाा होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य है। यह छूट मात्र वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।
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