कलेक्टर ने किया आदतन अपराधी को जिला बदर
पन्ना 09 जनवरी 18/पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक भैया उर्फ सतीष चैबे पिता गोटीराम चैबे उम्र 31 वर्ष निवासी अमानगंज थाना अमानगंज जिला पन्ना आपराधिक कृत्यों में लिप्त होकर लोगांे के साथ रास्ता रोककर मारपीट करना, गुण्डागर्दी, घर में घुसकर मारपीट करना तथा अपने साथियों के साथ टीम बनाकर साधारण आमजनता को भयभीत करना जैसे अपराधों में वर्ष 2004 से आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त है। आरोपी अपने साथ असामाजिक तत्वों को रखकर आमजनता में भय उत्पन्ना करना, जनसाधारण को जान से मारने की धमकी देने का आदी है। इसके भय और आतंक से आमजनता भयभीत एवं त्रस्त्र है तथा अनावेदक की असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों से सार्वजनिक शांति एवं लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। अनावेदक के विरूद्ध समय-समय पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए गए। अनावेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गयी किन्तु अनावेदक की गतिविधियों में कोई सुधार नही आया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री मनोज खत्री ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (क), (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भैया उर्फ सतीष चैबे पिता गोटीराम चैबे उम्र 31 वर्ष निवासी अमानगंज थाना अमानगंज को जिला बदर के आदेश दिए हैं। आदेश तामीली होने के दिनांक से 24 घंटे के भीतर पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिला दमोह, कटनी, छतरपुर, सतना एवं उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि अनावेदक इस अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश न करें। यदि अनावेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण पन्ना जिले के किसी कोर्ट/दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। जिला बदर अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 77-77
जिला मजिस्ट्रेट श्री मनोज खत्री ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (क), (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भैया उर्फ सतीष चैबे पिता गोटीराम चैबे उम्र 31 वर्ष निवासी अमानगंज थाना अमानगंज को जिला बदर के आदेश दिए हैं। आदेश तामीली होने के दिनांक से 24 घंटे के भीतर पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिला दमोह, कटनी, छतरपुर, सतना एवं उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि अनावेदक इस अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश न करें। यदि अनावेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण पन्ना जिले के किसी कोर्ट/दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। जिला बदर अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 77-77
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